राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को SC ने किया रिहा, जानिए साजिशकर्ता और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है.
नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है.
'बाकी दोषियों पर भी लागू होगा रिहाई का आदेश'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट ये कदम उठाएगा. कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. दोषी नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
मई में पेरारिवलन को रिहा करने का दिया गया था आदेश
शीर्ष अदालत ने मई में एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की साल 1991 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया.
इसमें कहा गया है कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश मामले के अन्य सभी दोषियों पर लागू होता है और यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु ने मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी.
दोषियों ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ SC का किया था रुख
दोषी एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की सजा की थी माफ
याचिकाओं के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजामाफी को मंजूरी दे दी थी.
18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था.
कांग्रेस ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा, 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की भावना के अनुरूप काम नहीं किया. कांग्रेस इसे पूरी तरह अक्षम्य मानती है.'
नलिनी ने दी ये प्रतिक्रिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नलिनी श्रीहरन ने कहा, 'मैं आतंकवादी नहीं हूं. मैं इतने वर्षों तक जेल में रही. बीते 24 घंटे संघर्ष वाले रहे. जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं.'
यह भी पढ़िएः नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़कर 77% हुआ, इस राज्य में विधेयक पारित
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.