बिना OBC आरक्षण के नहीं होगा यूपी निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 4, 2023, 05:34 PM IST
  • बिना OBC आरक्षण के नहीं होगा यूपी में नगर निकाय चुनाव
  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
बिना OBC आरक्षण के नहीं होगा यूपी निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी आज उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के बिना शहरी निकाय चुनाव कराने के निर्देश पर रोक लगा दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया मामले का संज्ञान

धान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग को 31 मार्च, 2023 तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दी इस बात की मंजूरी

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद स्थानीय निकाय मामलों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी. उसने हालांकि कहा कि प्रशासकों के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की शक्तियां नहीं होंगी. शीर्ष अदालत इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और उसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

बिना OBC आरक्षण के यूपी में होने थे निकाय चुनाव

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि राज्य सरकार चुनावों को 'तत्काल' अधिसूचित करे क्योंकि कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा. अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को मसौदा अधिसूचना में ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद 31 जनवरी तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था. 

यह भी पढ़ें: क्या सिनेमाघर में बाहर से ले जा सकते हैं खाना? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़