नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रमुख विवेक जौहरी ने शनिवार को कहा कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम में दांव की समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. हालांकि ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऑनलाइन गेम 28 प्रतिशत की जीएसटी लगाने की राय
विवेक जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर लगाई गई रकम पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने की राय विभाग की है. उनकी यह टिप्पणी इस लिहाज से मायने रखती है कि ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) की कर चोरी का मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है.


जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने गत सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी कर भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया था.


जीएसटी परिषद की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला
जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाने पर सीबीआईसी के इस मामले में रहने वाले रुख के बारे में पूछे जाने पर जौहरी ने कहा कि विभाग दांव या सट्टे पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से करारोपण का विचार रखता है, न कि सिर्फ मुनाफे वाली रकम पर.


उन्होंने कहा, 'गेमिंग को जुआ ही माना जाता है क्योंकि इसमें जीत की राशि एक निश्चित परिणाम पर निर्भर करती है.' ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी. ऐसी स्थिति में राज्यों को इसकी प्रतियां समय पर नहीं दी जा सकी थीं जिससे परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई.
(इनपुट: भाषा)


इसे भी पढ़ें- नीतीश कुमार से सवाल- जो पिएगा वह मरेगा, तो जो पिलाएगा वह क्या ऐश करेगा?


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.