Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा, कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को बड़ा आदेश दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 16, 2022, 03:07 PM IST
  • ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा
  • कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को दिया ये आदेश
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा, कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

वाराणसीः उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया, जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित करने की मांग पर सुनवाई हुई.

उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद परिसर में कथित तौर पर शिवलिंग का मिलना महत्वपूर्ण साक्ष्य है.

सील करने का आदेश जारी

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया, जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. वकील मदन यादव के मुताबिक, अदालत ने पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट को सील किए जाने वाले स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

उन्होंने बताया कि अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस स्थान पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दें और मस्जिद में केवल 20 मुसलमानों को नामाज अदा करने की इजाजत दें.

वजू खाने के पास मिला शिवलिंग

इससे पहले, वकील मदन मोहन यादव ने संवाददाताओं से कहा था, ''सर्वे दल को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा के सामने वजू खाने (मस्जिद के अंदर वह जगह, जहां लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोते हैं) के पास शिवलिंग मिला है.''

ये भी पढ़ें- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कार्य खत्म, जानें दोनों पक्षों की संतुष्टि पर डीएम क्या बोले

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़