नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले साल फरवरी में लागू किए गए नए आईटी (सूचना प्रोद्यौगिकी) नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) को उनकी सामग्री पर रोक के लिए 105 निर्देश जारी किए गए.
मंत्री ने लिखित जवाब में दी ये अहम जानकारी
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाने और ऑनलाइन उपयोगकर्ता हेतु सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईटी नियमावली, 2021 को 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया.
यूजर्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं
केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियमावली, 2021 दोनों ही उपयोगकर्ता के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं.
मंत्री ने कहा कि यूट्यूब को दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच सामग्री को ब्लॉक करने के लिए 94 निर्देश जारी किए गए जबकि ट्विटर को पांच और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को तीन-तीन ऐसे निर्देश जारी किए गए.
सोशल मीडिया पर अफवाहें कितनी खतरनाक?
सोशल मीडिया पर अफवाहें कितनी खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इस बात ले लगाया जा सकता है कि हाल-फिलहाल में हुआ दिल्ली दंगा, सीएए विरोधी दंगा सोशल मीडिया के जरिए ही भड़की थी. कई जगह तनावपूर्व माहौल बन गया था. सोशल मीडिया पर गलत जानकारी आग की तरह फैलती है.
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