गुजरात दंगे: उच्चतम न्यायालय ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की

जाकिया जाफरी गुजरात में 2002 के दंगों में मारे गए, कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं. न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 24, 2022, 12:02 PM IST
  • एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है
गुजरात दंगे: उच्चतम न्यायालय ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया. 

क्या कहा अदालत ने
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के, विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा. शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. 

कौन हैं जकिया जाफरी
जाकिया गुजरात में 2002 के दंगों में मारे गए, कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं. एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे. इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे. इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे. 

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