Punjab and Haryana High Court on Ram Rahim: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा सरकार से कहा कि दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती. सिंह दो महिला अनुयायियों के दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और हाल ही में उसे 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे पहले उसे नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए यह भी पूछा कि राम रहीम की तरह और कितने लोगों को पैरोल दी गई है.
राम रहीम को खूब मिल रही पैरोल
2023 में, गुरमीत राम रहीम सिंह को तीन बार पैरोल दी गई - जनवरी में 40 दिन, जुलाई में 30 दिन और नवंबर में 21 दिन.
2022 में भी सिंह को तीन बार हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा किया गया. फरवरी 2022 में, उसे तीन सप्ताह की पैरोल दी गई, फिर उसी वर्ष जून में, वह एक महीने के लिए बाहर थे.
अक्टूबर 2022 में भी सिंह को 40 दिन की पैरोल दी गई थी.
बता दें कि डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था. दो साल बाद, 2021 में, सिंह और चार अन्य को भी डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था.
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