नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया.


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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया.


मेहता ने सोमवार को दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि 'एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन' की घोषणा की गई है.



उन्होंने पीठ से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है.


पीठ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी सुनवाई को लेकर हामी भरी है. उच्च्तम न्यायालय मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा. 


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किन शहरों में लॉकडाउन का है आदेश


हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है.


हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध 'पूर्ण लॉकडाउन नहीं' हैं.


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