Shiv sena MLA Disqualification Case: शिंदे गुट ही असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की दलील खारिज

Maharashtra MLA Disqualification Verdict: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों पर फैसला सुना दिया है. विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया है. उन्होंने फैसले से पहले इसके आधार बताए. उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 10, 2024, 06:31 PM IST
  • विधानसभा के स्पीकर ने सुनाया फैसला
  • कहा- शिंदे गुट ही असली शिवसेना
Shiv sena MLA Disqualification Case: शिंदे गुट ही असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की दलील खारिज

नई दिल्ली: Maharashtra MLA Disqualification Verdict: महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना दिया है. 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार है. उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है. उद्धव गुट की दलील खारिज की जाती है. शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. मैंने चुनाव आयोग का फैसला भी ध्यान में रखा है.
 
बताया फैसले का आधार
स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले का भी आधार बताया है. उन्होंने कहा कि शिवसेना का संविधान पढ़ा गया है. असली मुद्दा ये था कि असली शिवसेना कौन है. स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर फैसला करेंगे. उन्होंने शिवसेना के 1999 में बने संविधान का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार क्षेत्र सीमित है, मैं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के बाहर नहीं जा सकता.

2022 में शिवसेना दो गुटों में बंटी
गौरतलब है कि साल 2022 के जून महीने में शिवसेना में बगावत हुई, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे ने क्या. शिंदे समेत 16 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया था. जिसके बाद उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली थी. इसके बाद उद्धव और शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत याचिका दायर की. कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायक योग्य हैं या नहीं, इसका फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर करेंगे.

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