किडनैपिंग, मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को सजा, 10 साल जेल के साथ लगा 5 लाख का जुर्माना

 यह मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है. मामले में मुख्तार के भाई और गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी पर गैंग्सटर एक्ट लगा हुआ है. कोर्ट ने अभी उन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 29, 2023, 02:53 PM IST
  • 16 साल मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा.
  • मामले में अफजाल अंसारी पर भी चला है केस.
किडनैपिंग, मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को सजा, 10 साल जेल के साथ लगा 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने किडनैपिंग, हत्या से जुड़े मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 16 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है. यह मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है. मामले में मुख्तार के भाई और गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है. कोर्ट ने अभी उन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

क्या बोलीं कृष्णानंद राय की पत्नी?
मुख्तार को कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया. सजा सुनाए जाने से पहले दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाराज का अंत हो चुका है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा-मुझे न्यायपालिक पर भरोसा है. गुंडों और माफिया का शासन अब राज्य में खत्म हो चुका है.

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
मुख्तार की सजा के ऐलान के मद्देनजर गाजीपुर में सुरक्षा-व्यवस्था को और ज्यादा चाक-चौबंद कर दिया गया था. इस साल की शुरुआत में पुलिस ने 2001 में हुए 'उसरी-चट्टी' कांड से जुड़े केस में मुख्तार पर हत्या का मामला भी दर्ज किया था. 18 जनवरी को इलाबाद हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था जिसमें मुख्तार को बांदा में सुपिरियर क्लास जेल में रखने की बात कही गई थी. 

दिसंबर महीने में भी मिली थी सजा
इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े पांच मामलों में दस साल कैद की सजा सुनाई थी. इन मामलों में कॉन्स्टेबल हरवंश सिंह की हत्या का मामला भी शामिल था. वहीं सितंबर महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और उन पिस्टल तानने के आरोप में भी मुख्तार को सजा सुनाई थी. 

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