Paper Leak Vidheyak: अब इस राज्य में नहीं हो पाएगी पेपर लीक की घटना, राज्यपाल ने दी खास विधेयक को मंजूरी

Paper Leak Vidheyak: गुजरात सरकार ने राज्य में बढ़ रही पेपर लीक की समस्या पर लगाम लगाने के लिये करीब एक हफ्ते पहले एक बिल पास किया था जिसे अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से मंजूरी दे दी गई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 7, 2023, 03:09 PM IST
  • दोषी लोगों को मिलेगी 10 साल तक की सजा
  • जुर्माने में भरने पड़ेंगे एक करोड़ रुपये
Paper Leak Vidheyak: अब इस राज्य में नहीं हो पाएगी पेपर लीक की घटना, राज्यपाल ने दी खास विधेयक को मंजूरी

Paper Leak Vidheyak: गुजरात सरकार ने राज्य में बढ़ रही पेपर लीक की समस्या पर लगाम लगाने के लिये करीब एक हफ्ते पहले एक बिल पास किया था जिसे अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से मंजूरी दे दी गई है. राज्य का गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सरकारी भर्तियों के परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की ओर से लाए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है.

दोषी लोगों को मिलेगी 10 साल तक की सजा

इस विधेयक के तहत ऐसे मामलों में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है. गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि सदन ने 24 फरवरी को गुजरात लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित किया था और अब राज्यपाल देवव्रत ने इसे मंजूरी दे दी है.

जुर्माने में भरने पड़ेंगे एक करोड़ रुपये

विधेयक के प्रावधानों के तहत परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह विधेयक उन लोगों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है, जो किसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं, अवैध तरीके से प्रश्न पत्र खरीदते हैं या गैरकानूनी तरीके से ऐसा कोई पत्र हल करते हैं.

पेपर लीक में शामिल उम्मीदवार पर भी होगी कार्रवाई

विधेयक में कहा गया है कि ऐसी गतिविधि में शामिल किसी भी उम्मीदवार को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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