शायर Munawwar Rana को जेल जाना ही होगा! HC ने गिरफ्तारी पर नहीं लगाई रोक

Munawwar Rana Case: कोर्ट ने मुकदमें में राहत देने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. मुनव्वर ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी. वाल्मीकि समज के नेता पीएल भारती ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 3, 2021, 11:57 AM IST
  • कोर्ट ने मुकदमे में राहत देने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है
  • अखिल भारतीय हिंदू महासभा व अन्य संगठन ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी.
शायर Munawwar Rana को जेल जाना ही होगा! HC ने गिरफ्तारी पर नहीं लगाई रोक

लखनऊः Munawwar Rana Case: शायर मुन्नवर राना ( Munawwar Rana) को जेल जाना ही पड़ सकता है. उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी. जिसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट में केस भी दर्ज किया गया है. इस केस में उनकी गिरफ्तारी भी तय है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी इस प्रकरण में राना को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने एफआइआर रद कराने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया है.

21 अगस्त को दर्ज हुआ था मुकदमा
दरअसल, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने मुकदमे में राहत देने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. मुनव्वर ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी. वाल्मीकि समज के नेता पीएल भारती ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज समाजिक सरोकार फाउंडेशन संस्था की तरफ से मुनव्वर राना ( Munawwar Rana) के खिलाफ 21 अगस्त को हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें राना पर आरोप लगा था कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ( Munawwar Rana) की तुलना तालिबान से करके हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है. राना पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप है.

इन केस में भी दर्ज है मुकदमा
तालिबान के पक्ष के बयान के दौरान बीते दिनों शायर मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी थी. जिसके बाद तो लोगों का गुस्सा उनपर फूटा था. इस प्रकरण में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था. लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी.

जिसके बाद मुनव्वर राना के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के अलावा 153-ए, 501 (1)-बी और 295-ए के तहत केस दर्ज किया गया है. इस प्रकरण में आम्बेडकर महासभा ने भी मांग की थी कि मुनव्वर राना के खिलाफ केस दर्ज हो.

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