नई दिल्ली: Supreme Court on Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत नहीं दी है. कोर्ट 9 मई को फिर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि हम असाधारण मामले में अंतरिम जमानत देते रहे हैं. अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दूसरी ओर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है. फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.
बेल मिलने पर नहीं होगी कामकाज की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि यदि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की इजाजत नहीं होगी.
SC ने ED से पूछा- कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लग गए
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए. गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए. इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि पहले केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे, उनका नाम बाद में सामने आया.
SG बोले- हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे?
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि देश में चुनाव का मौसम है, यह एक असाधारण स्थिति है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हैं. इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि क्या हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी है. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये बात अलग है. चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं. जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता. हम इस पर सहमत हैं.
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