CAA Case in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र द्वारा विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिकाओं में CAA और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है.


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याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे.


पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं.


कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में कहा गया है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है. यह भी तर्क दिया गया है कि यह धार्मिक अलगाव है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है.


इन लोगों ने भी दायर की याचिका
IUML के अलावा, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा शामिल हैं; कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी; असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया; गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन; और कुछ कानून के छात्र हैं.


IUML, देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने भी सीएए नियम, 2024 को चुनौती दी है.


केरल पहला राज्य था जिसने 2020 में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है. राज्य ने सीएए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दायर किया है.


पूरे मामले में, केंद्र ने अपना रुख बरकरार रखा है और कहा है कि यह नागरिकों के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और अदालत से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया गया है.


क्या है CAA?
2019 से शीर्ष अदालत में दायर दो सौ से अधिक संबंधित याचिकाओं में विभिन्न सीएए प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इस कानून का उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे.


सीएए को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके नियम जारी करते हुए पूरे देश में लागू कर दिया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है.


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