नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में आरोपित पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को थोड़ी राहत मिली है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस के एक मामले में जमानत दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम के जमानत के लिए 1 लाख रूपए जमानत राशि के तौर पर जमा करने का आदेश दिया. लेकिन इसके बावजूद एक मामले में लंबित होने के कारण रिहा नहीं होंगे.
दरअसल, चिदंबरम पर मनी लांड्रिंग और गलत तरीके से विदेशी निवेश को मंजूरी मामले में सीबीआई जांच के बाद दोषी पाया गया था. इसको लेकर उनपर धारा 13 (2), धारा 420, धारा 468 लगाया गया था. उन्हीं में से एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद जमानत के लिए डाली गई अर्जी को मंजूरी दे दी. हालांकि, ईडी iNX मीडिया मामले में अभी सीनियर चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ और सबूत जुटा रही है. अदालत ने यह भी कहा कि इस दौरान चिदंबरम देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.
जमानत के बावजूद जेल में ही रहेंगे चिदंबरम
INX मीडिया केस में चिदंबरम पर सीबीआई और ईडी के अलग-अलग मामले लंबित हैं. सीबीआई मामले में फिलहाल चिदंबरम को जमानत मिली है जो एक बड़ा मामला था. लेकिन इसके बावजूद 21 अगस्त से जेल में बंद चिदंबरम को अभी भी जेल में ही रहना होगा. INX मीडिया की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी के बयान के बाद मनी लांड्रिंग मामले में पिता-पुत्र को जेल की सजा मिली थी. मामले में करोड़ों के विदेशी निवेश को गलत तरीके से मंजूरी दे दी गई थी. जिसके बाद ईडी और सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को मनी लांड्रिंग मामले में तलब किया था. जांच के बाद ये पता चला कि आईएनएक्स मीडिया के मामले में गलत तरीके से बड़े विदेशी निवेश को वित्तमंत्री रहते हुए मंजूरी दिला दी थी. इसके अलावा जांच के दौरान ही ईडी को चिदंबरम के विदेशी संपत्ति में भी कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ. प्रवर्तन निदेशालय ने इसके बाद उनकी 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया.
सीनियर और जूनियर चिदंबरम के ऊपर अलग-अलग मामलों पर सुनवाई का दौर जारी है. इसी बीच जेल में कैद पूर्व वित्तमंत्री को सीबीआई के बड़े केस में 1 लाख के निजी मुचलते पर जमानत मिल गई. बता दें कि चिदंबरम की ओर से कांग्रेस के कपिल सिब्बल उनके मामले मे वकील हैं.