नई दिल्ली: Maharashtra MLA Disqualification: महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर भले फिलहाल के लिए शांत हो गया हो, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहने वाला. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ गए हैं.
नार्वेकर ने क्या फैसला दिया था
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने हाल ही में उद्धव गुट के खिलाफ और शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था. उन्होंने कहा था कि शिंदे गुट की शिवसेना ही 'असली शिवसेना' है. नार्वेकर कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के तौर पर हटाने का अधिकार नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराना सही नहीं है. स्पीकर नार्वेकर ने उद्धव की दलील बेदम बताते हुए इसे खारिज कर दिया.
कोर्ट के फैसले के बाद सुनाया था फैसला
शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने शिंदे गुट के खिलाफ दल-बदल कानून के उल्लंघन करने के संबंध में याचिका दायर की. हालांकि, बाद में कोर्ट ने कहा कि ये फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर करेंगे. इसके बाद स्पीकर के पाले में गेंद गई, फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहा. इसलिए अब उद्धव फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए हैं.
गौरतलब है कि साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हो गई थी. जिसके चलते महाराष्ट्र के गठबंधन महाविकास अघाडी की सरकार गिर गई और उद्धव को सीएम पद से हटना पडा. इसके बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से सीएम बन गए.
ये भी पढ़ें- पहले गठबंधन में लड़ चुकी है BSP, जानें फायदा हुआ या नुकसान?
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.