बैक सीट पर बेल्ट न लगाने पर इतने हजार जुर्माना, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया नियम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अब कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. नए नियमों के मुताबिक, अगर पीछे बैठने वाले शख्स ने भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 15, 2022, 01:44 PM IST
  • कार में बैक सीट बेल्ट लगाना भी जरूरी
  • दिल्ली पुलिस ने नियमों को बनाया सख्त
बैक सीट पर बेल्ट न लगाने पर इतने हजार जुर्माना, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया नियम

नई दिल्ली: आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिहाज से अब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई है. रोड सेफ्टी को पहले के मुकाबले और ज्यादा पुख्ता करने के लिहाज से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया है. 

कार के पीछे भी सीट बेल्ट लागाना हुआ अनिवार्य

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अब कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. नए नियमों के मुताबिक, अगर पीछे बैठने वाले शख्स ने भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को इस अभियान को शुरु किया और अभियान के पहले दिन राजधानी के कई इलाकों में चेकिंग की. 

कार की बैक सीट पर भी सीट बेल्ट जरूरी

बीते कई सालों में यह बात सामने आई है कि कार हादसों में पीछे बैठने वाले लोगों की अधिक मौत हुई है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि कार में पीछे बैठने वाले अधिकतर लोग सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे में वे अधिक हादसे का शिकार होते हैं. एक सर्वे में भी यह सामने आया है कि भारत में हर 10 में से 7 लोग कार में पीछे बैठने पर सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं. 

सीट बेल्ट ना लगाने पर बीमा क्लेम में भी दिक्कत

कार हादसे में बीमा क्लेम करते समय भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, अगर आपने हादसे के समय सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. सीट बेल्ट न लगाने पर अगर व्यक्ति की कार हादसे में मौत हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे मुआवजा नहीं मिलता है. कार में पीछे बैठे व्यक्ति ने भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो हादसे में उसे चोट लगने पर बीमा कंपनी मुआवजे में कटौती कर सकती है. इस स्थिति में बीमा क्लेम के तहत कम राशि मिलती है.     

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