नई दिल्लीः 7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन के लिए कुछ शर्तें तय हैं. इनके अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को 1.25 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी.
कर्मचारियों को मिलती है फैमिली पेंशन
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की सुविधा मिलती है. परिवार में पति-पत्नी के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के तहत परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा.
1.25 लाख रुपये मिलेगी अधिकतम पेंशन
सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 54 (11) के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद अगर पति-पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है. इस पेंशन की अधिकतम राशि 1.25 लाख रुपये होगी.
...तो बच्चों को मिलेगी फैमिली पेंशन
वहीं, नियम यह भी है कि यदि रिटायरमेंट के बाद पति की मौत हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन पत्नी को मिलेगी. वहीं, पत्नी की मौत हो जाती है तो पेंशन पति को मिलेगी. दोनों की मौत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी.
फैमली पेंशन के नियम बदले
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम पेंशन 2.50 लाख रुपये है. फैमिली पेंशन के नियम बदले हैं. सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद दंपती की मौत होने पर 1.25 लाख रुपये की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी. सरकार ने 2.50 लाख रुपये महीने के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की.
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