Aadhaar Update: इतने साल पुराने आधार कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर, UIDAI ने दिया अपडेट
Aadhaar Update: आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है. वर्तमान में इसके बिना बहुत सी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं. ऐसे में आधार से जुड़े हर अपडेट के बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि इसके बगैर आपका काम अटक सकता है. अब इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ताजा जानकारी दी है.
नई दिल्लीः Aadhaar Update: आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है. वर्तमान में इसके बिना बहुत सी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं. ऐसे में आधार से जुड़े हर अपडेट के बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि इसके बगैर आपका काम अटक सकता है. अब इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ताजा जानकारी दी है.
नवीनतम जानकारी कराएं अपडेट
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अपडेट करानी चाहिए.
आधार अपडेट कैसे करें जानिए
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को 'माय आधार पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन तरीके से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं.
बयान में कहा गया, 'जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए.'
1100 से ज्यादा योजनाएं जुड़ी हैं आधार से
पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है. केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है.
पैन और आधार को कर लें लिंक
वहीं, आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अपडेट जारी किया है. शनिवार को आयकर विभाग ने कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (PAN) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा.
आयकर विभाग के मुताबिक, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.'
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