Aadhar Pan Link Deadline: भारत सरकार की ओर से पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की मौजूदा तारीख 31 मार्च 2023 है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार फिर से इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है. जैसे-जैसे आधार-पैन को लिंक कराने की डेडलाइन करीब आ रही है वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं. आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 2 करोड़ पैनकार्ड धारकों ने पैन और आधार कार्ड को एक-दूसरे से लिंक नहीं कराया है.
फिर से बढ़ाई जा सकती लिकिंग की डेडलाइन
ऐसे ही पैन धारकों के लिये सरकार राहत लेकर आने जा रहा है और एक बार फिर से डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है. इसको लेकर जल्द ही इनकम टैक्स आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि पर सरकार जल्द ही बढ़ाने का फैसला कर सकती है.
इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि आयकर विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिये जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है जिसका मकसद कार्डधारकों को लिंकिंग के लिये अतिरिक्त समय देना है. आयकर विभाग ने साफ किया है कि जो भी टैक्सपेयर्स आयकर देने की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक कराना जरूरी है.
लेट फीस के साथ कराया जा रहा है लिंक
उल्लेखनीय है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक कराने के लिये पहले भी कई बार डेडलाइन जारी की है और टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देने के लिये कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल इसे 1000 रुपये की लेट फीस देकर लिंक कराया जा रहा है. 31 मार्च 2022 से पहले आधार-पैन को लिंक कराने के लिये कोई चार्ज नहीं लग रहा था लेकिन एक अप्रैल 2022 के बाद से 500 रुपये की लेट फीस और 1 जुलाई के बाद ये जुर्माना 1000 रुपये हो गया. डेडलाइन बढ़ने की स्थिति में एक बार फिर से जुर्माना बढ़ाया जा सकता है.
आखिर क्यों जरूरी पैन से आधार की लिंकिंग
आयकर विभाग के कानून की धारा 139 AA के तहत एक जुलाई 2017 से पहले जारी किये गये सभी पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है, जबकि इसके बाद से जारी किये गये पैन कार्ड बाई डिफॉल्ट आधार से जोड़ कर ही बनाये गये हैं. अब तक 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिसमें से 46,70,66,691 लोगों ने लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है. आयकर विभाग ने असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के राज्यों से आने वाले नागरिकों के अलावा NRI और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस प्रक्रिया से छूट दे रखी है.
आइए जानते कैसे कोई व्यक्ति आसानी से आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
कैसे चेक करें स्टेटस - (How To Check Aadhaar-Pan Link Status)-
सबसे पहले लिंक को ओपन करें -https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar...
अब पैन कार्ड और आधार कार्ड डीटेल्स साझा करें, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें. (View Link Aadhaar Status)
अगर आप अकाउंट e-Pay टैक्स अथॉराइज्ड है तो ये लेट पेमेंट ऐसे कर सकते हैं - सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन पर लिंक आधार पर क्लिक करें.
अपना पैन और आधार नंबर लिखें और फिर e-Pay टैक्स के विकल्प को चुनें.
पैन डीटेल्स लिखें और फिर कंफर्म करें. अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी वैरिफाई करें. इसके बाद आप सीधे e-Pay टैक्स पेज पर जाएं. अब Income tax Tile पर क्लिक करें.
एसेसमेंट 2023-24 और पेमेंट टाइप - (500) का आगे बढ़ें –
अमाउंट प्री फाइल्ड हो जाएगा और विकल्प पर क्लिक करें. अब चालान जनरेट हो जाएगा. इसके बाद आपको भुगतान के तरीके को सिलेक्ट करना होगा और बैंक की वेबसाइट पर जाकर भुगतान करना जाएगा.
ई-फाइलिंग पोर्टल होम-पेज पर क्लिक करें और लिंक आधार पर जाएं.\n2- पैन और आधार नंबर लिखने के बाद आगे बढ़ें. e-Pay टैक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
नीचे दिए गए हाइपर लिंक पर जाकर क्लिक करें (NSDL) पोर्टल \n5- अब आप (NSDL) पोर्टल पर पहुंच गए हैं. इसके बाद चालान नंबर - /ITNS 280 पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
टैक्स -0021 सिलेक्ट करें और टाइप ऑफ पेमेंट 500 पर जाएं. एसेसमेंट ईयर 2023-24 लिखें और आगे बढ़ें
पेमेंट फीस देने के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक कर पाएंगे. पेमेंट प्रोसेस को पूरा होने में 4 से 5 दिन लगेगा. इसके बाद आपको वैलिडेट करना होगा.
ई-फाइलिंग पर क्लिक करें -- लॉगइन करें --- प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार पर सेक्शन पर जाकर आधार लिंक पर क्लिक करें. आधार नंबर लिखकर वैलिडेट करें.
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स के अंतर्गत लिंक आधार पर जाएं. पैन और आधार नबंर लिखकर, वैलिडेट पर क्लिक करें. अपनी सभी जानकारी साझा करें.
आपके मोबाइन नंबर पर ओटीपी आएगा उसे लिखकर वैलिडेट करें. आपका आधार लिंक करके का प्रोसेस पूरा हो गया है. अब स्टेट चेक कर सकते हैं.
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