नई दिल्ली: तकरीबन ढाई महीने बाद देश के होटल और रेस्टोरेंट की रौनक लौटने वाली है. कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद अब देश अनलॉक हो रहा है. जिन्दगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है. 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. 


केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस


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कोविड-19 की रोकथाम हेतु MoHFW ने निवारक उपायों पर एसओपी जारी किया. जिसके तहत 8 जून से खुलने वाले ऑफिस, होटल और आतिथ्य यूनिट, धार्मिक स्थान / पूजा स्थल और रेस्टोरेंट को इन नियमों का पालन करना होगा.



नियम के मुताबिक ही खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट


केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. मिशन अनलॉक-1 के तहत जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं. उनके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आने वाले होटल और रेस्टोरेंट नहीं खोले जा सकेंगे केवल इसके बाहर के इलााकों के लिए ही ये छूट है. आइए आपको एक-एक कर बताते हैं कि आखिर किन शर्तों के साथ ये छूट दी गई है. सबसे पहले आपको होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए शर्तें बता देते हैं.


बदल जाएगा मेहमाननवाजी का अंदाज


कोई भी होटल और रेस्टोरेंट अपनी 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलेगा. जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें ही भीतर प्रवेश मिलेगा मतलब एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी. यहां खास बात ये है कि कि होटल में आने-जाने वाले मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग-अलग से प्रवेश और निकास रखना होगा.


इसके अलावा वैलेट पार्किंग है तो गाड़ी के दरवाजे, हैंडल, स्टीयरिंग और चाभी सैनिटाइज होगी. पार्किंग में कस्टमर और सपोर्ट स्टाफ के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखन होगा. एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ दरवाजों के नॉब, एलीवेटर के बटन, रेलिंग, बेंच वॉशरूम और सर्विस एरिया लगातार डिसइन्फेक्ट किया जाएगा.


होटल-रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन बदले अंदाज में


होटल और रेस्टोरेंट में ना सिर्फ एंट्री बल्कि वहां खाने पीने तक के तौर तरीके बदलने वाले हैं. सरकार ने इसके लिए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं. मकसद सिर्फ एक ही है कि जिन्दगी भी चलती रहे और कोरोना का संक्रमण भी ना फैलने पाए. अब होटल और रेस्टोरेंट के अंदर के लिए जारी गाइडलाइंस भी जान लीजिए.


मेन्यू कार्ड डिस्पोजेबल होगा. खाना ऑर्डर करने और पेमेन्ट का मोड कॉन्टैक्टलेस होगा. डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल होगा. कस्टमर्स के बीच 6 फीट की दूरी होगी. बच्चों के खेलने वाला एरिया बंद रहेगा. एसी की टेंपरेचर 24 से 3 डिग्री और ह्यूमिडिटी लेवल 40 से 70% के बीच रहेगा. कस्टमर्स के जाने के बाद हर बार टेबल और कुर्सियां सैनिटाइज होंगी.


नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई


ना सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल में आने वालों के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं बल्कि वेटर और दूसरे कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइंस तय की गई हैं. जिनके मुताबिक जिन कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही काम करने की इजाजत होगी. सभी वेटर या दूसरे कर्मचारी फेस सील्ड, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे. उम्रदराज, पहले से बीमार और प्रेगनेंट महिलाओं को काम पर बुला रहे हैं तो फ्रंटलाइन वर्क में ना लगाएं. इन सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.


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इन सभी गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट एक बार फिर आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं. पार्किंग से लेकर रिसेप्शन और रिसेप्शन से लेकर किचन और कमरों तक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है.


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