देश में लॉकडाउन नहीं, Unlock 1! बंदिशों से कैसे मिलेगी मुक्ति? जानिए, सबकुछ
हर किसी को ये जानने की जरूरत है कि ये लॉकडाउन 5 नहीं, बल्कि Unlock 1 है. ये देश को बंदिशों की बेड़ियों से मुक्त कराने की ओर पहला कदम है.
नई दिल्ली: कोरोना काल में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है. दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से अहम गाइडलाइन्स जारी की गई है. जिसके तहत देश में हालात सामान्य करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. आपको इस गाइडलाइन्स से रूबरू करवाते हैं.
देश में लॉकडाउन नहीं, UNLOCK 1
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. लॉकडाउन पर हुई चर्चा और गृह मंत्रालय ने 1 जून से लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 के शुरुआत का ऐलान कर दिया. ये गाइडलाइन्स 30 जून तक के लिए जारी किए. ऐसे में आपके ज़ेहन में कई सारे सवाल उठने लाज़मी हैं.
Unlock 1 में कितनी राहत मिलेगी?
Unlock 1 में शुरू होगी मेट्रो सेवा?
Unlock 1 में रेड जोन में कितनी छूट मिलेगी?
Unlock 1 में खुलेंगे मॉल और बाज़ार?
Unlock 1 में क्या है राज्यों का प्लान?
Unlock 1 में क्या होंगे नए नियम?
अनलॉक 1 के नियम कंटेनमेंट ज़ोन जैसे एरिया पर लागू नहीं किए जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश का पालन करना आवश्यक होगा. 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी जारी रहेगी.
फेज़ 1). 8 जून 2020 ये-ये मिलेगी छूट
1). धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ की अनुमति
2). होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल सेवा
3). शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत होगी
यानी 8 जून से शर्तों के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल खुलेंगे. इन सभी सुविधाओं के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
फेज़ 2). स्कूल, कॉलेजों के लिए छूट?
स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया. इसके लिए अभिभावकों से प्रतिक्रिया लेने और हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा. लेकिन इसमें ये भी शर्त रखी गई है कि इसपर लिया गया फैसला जुलाई महीने में लागू होगा. इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी शर्तों को मानना जरूरी होगा.
फेज़ 3). हालात को देखते हुए होगा फैसला
तीसरे चरण की बात करें तो गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में इस बात की जानकारी साझा की है कि हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में निम्न छूट पर फैसला किया जाएगा. जिनमें ये नीचे दी गई सेवाएं शामिल हैं, जिनपर विचार होगा.
1). गृह मंत्रालय की अनुमति पर यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा
2). मेट्रो सेवा
3). सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे स्थान
4). सामाजिक / राजनीतिक / खेल / एकेडमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में ये भी बताया है कि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा. इसका सख्ती से पालन ना करने पर कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही दूसरे राज्यों में जाने पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी.
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इस दिशानिर्देश में सरकार ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप एक्टिव रखने की सलाह दी है. साथ ही इस गाइडलान्स का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी प्रदेश को निर्देश भी दिया है.
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