नई दिल्लीः Income Tax, Union Budget 2024, New Tax Regime: आम बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में बदलाव किया है. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में परिवर्तन किया है. न्यू टैक्स रिजीम में पहले 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता था जिसकी सीमा अब बढ़ा दी गई है. अब 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 


बदलाव के बाद कैसा है नया टैक्स स्लैब


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नई आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी कर देना होगा. 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.


 



स्टैंडर्ड डिडक्शन में किया गया इजाफा


न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब तक 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था जिसे वित्त मंत्री ने बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से जॉब करने वाले लोगों को 17,500 रुपये की बचत मिलेगी जबकि अन्य स्रोतों से कमाई करने वालों को 10 हजार रुपये का फायदा होगा.


 



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नई टैक्स व्यवस्था में कितनी इनकम टैक्स फ्री


नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा जो 20 हजार रुपये होगा लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत न्यू टैक्स रिजीम में ये 20 हजार रुपये माफ करती है. इसका मतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा अब 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. यानी कुल मिलाकर 7 लाख 75 हजार रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे ऊपर की आय से टैक्स देना होगा.


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