Income Tax Budget Updates: इनकम टैक्स पर बड़ी छूट, न्यू टैक्स रिजीम में हुआ बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ी

Union Budget 2024 on Income Tax Slabs and Rates: केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. टीडीएस भरने में देरी पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 23, 2024, 01:10 PM IST
  • केंद्रीय वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा
Income Tax Budget Updates: इनकम टैक्स पर बड़ी छूट, न्यू टैक्स रिजीम में हुआ बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ी

नई दिल्लीः Union Budget 2024 on Income Tax Slabs and Rates: केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. टीडीएस भरने में देरी पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा.

क्या है न्यू टैक्स रिजीम?

नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 लाख से 7 लाख तक 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 12 लाख से 15 लाख तक 20 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

वित्त मंत्री ने कहा है कि टीडीएस भरने में देरी पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा. साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी. इसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है जो अब तक 1 लाख रुपये है लेकिन इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. अब लॉन्ग टर्म कैपिटनल गेन टैक्स 12.5 फीसदी लगेगा जो पहले 10 फीसदी था. वहीं चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 फीसदी कर दिया गया है.

TDS चूक के लिए एसओपी लाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वह आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी. ऐसे अपराधों के लिए समझौते को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा. 

ज्यादातर ने नई कर व्यवस्था का लाभ उठाया

इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था से आया है. सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, एमएसएमई सेवा वितरण और शहरी शासन के लिए डीपीआई ऐप विकसित किए जाएंगे.

यह भी पढ़िएःUnion Budget 2024: छोटा बिजनेस करना होगा आसान, बिना गारंटी मिलेगा इतने करोड़ तक का लोन

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

ट्रेंडिंग न्यूज़