आधार-पैन को लिंक कराना है जरूरी, वरना भरना पड़ जाएगा 10 हजार का जुर्माना

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लें वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 1, 2022, 05:18 PM IST
  • आधार-पैन को लिंक कराना है जरूरी
  • वरना भरना पड़ जाएगा 10 हजार का जुर्माना
आधार-पैन को लिंक कराना है जरूरी, वरना भरना पड़ जाएगा 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है. अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लें वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड एनएक्टिव हो जाएगा. 

आयकर विभाग ने किया है ट्वीट

पैन कार्ड इनएक्टिव होने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग ने इसे लेकर हाल ही में एक ट्वीट भी किया था. आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा था, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. देर न करें, आज ही लिंक करें.''

पैन से आधार को लिंक करने पर देने होंगे 1 हजार रुपये

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. 

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