नई दिल्लीः Old Pension Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक जीआर जारी किया जिसमें एक नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है. सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक जिन पदों के लिए विज्ञापन एक नवंबर, 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ वे कर्मचारी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे. 


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पिछले महीने योजना को दी गई थी मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. सरकार की ओर से जारी किए गए जीआर में कहा गया है कि जो कर्मचारी आज से छह महीने के भीतर आवेदन नहीं करेंगे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत लाभ मिलेगा.


अभी 9.50 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है फायदा


दरअसल राज्य में ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में करीब 9 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारी नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही इसका फायदा ले रहे हैं. 


जानिए ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है
दरअसल साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था. इसकी जगह नई पेंशन व्यवस्था लाई गई थी. 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी नौकरी पाने वालों को नई पेंशन व्यवस्था में जोड़ा जाता है. इसके तहत ये कर्मचारी अपने वेतन का 10 फीसदी हिस्सा नई पेंशन योजना में देते हैं. वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा आजीवन मिलता था. 


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