नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो 1 तारीख से आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब मात्र कुछ घंटे ही बच गए हैं. अगर आप इसे लिंक करना नहीं जानते हैं तो किसी की मदद लेकर जल्द से जल्द लिंक करवाए.


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दरअसल वित मंत्रालय के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको बैंक, इनकम टैक्स (Income Tax), निवेश या लोन से संबंधित काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें. 


जालसाजी से बचाने के लिए सरकार ने लिया फैसला
सरकार के अनुसार दरअसल पैन को आधार से जोड़ने से नकली पैन कार्ड पकड़ में आ रहे हैं. वहीं मल्टीपल पैन कार्ड की समस्या भी खत्म करने में मदद मिलने की उम्मीद है. अगर किसी ने आपके नाम से बिना आपकी जानकारी पैन कार्ड बनवा रखा हो और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे भी पकड़ने में मदद मिलेगी.


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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लिंक करके करता है काम
अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेश्न कराया हुआ हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो यह संभव है कि आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. पिछले साल का ITR फाइल करते वक्त आपने इसे लिंक करवाया होगा. कई बार अगर दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है.