नई दिल्ली: अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक उसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम कर लीजिए. 


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आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले ही सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य कर दिया है. अगर आप तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.  


पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी. मार्च महीने के अंतिम दिनों में आयकर विभाग की वेबसाइट पर विजिटर्स की भारी संख्या को देखते हुए विभाग ने आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला किया था.


आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 तय की है. इस अवधि तक अगर कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाटा है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. 


अब आप घर बैठे ही सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. 


जानिए क्या है पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया


  • अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

  • इस वेबसाइट में आपको 'Link Aadhaar'का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.

  • इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.



  • यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.

  • इसके  बाद 'Submit' के बटन  पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.


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पैन को लिंक न करने पर प्रभावित होंगी ये सुविधाएं


अगर आप 30 जून, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.


30 जून के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.


आपको बैंक में खाता खुलवाने, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने अथवा किसी तरह की स्कॉलरशिप का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


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