किसानों के लिए गजब की योजना; केवल 55 रुपये की शुरुआत से मजे में कटेगा बुढ़ापा, ये रहा पूरा गणित

Yojana for old farmers: भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य छोटे किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Aug 28, 2024, 09:07 PM IST
  • किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान मकसद
  • हर महीने 3000 रुपये मिलेगी पेंशन
किसानों के लिए गजब की योजना; केवल 55 रुपये की शुरुआत से मजे में कटेगा बुढ़ापा, ये रहा पूरा गणित

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग पात्र हैं. इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और अगर दुर्भाग्यवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन राशि का 50 फीसदी मिलेगा. इस योजना के तहत पति और पत्नी दोनों पेंशन पा सकते हैं.

2019 में हुई थी लागू ये योजना
भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य छोटे किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत किसान सिर्फ 55 रुपये का मासिक निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. पति और पत्नी दोनों अलग-अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कुल 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे मिलेंगे 3000 रुपये?
उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होता है, जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है. यह अंशदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है और अधिकतम वार्षिक अंशदान 2400 रुपये और न्यूनतम अंशदान 660 रुपये है.

इस योजना के लिए पात्र
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन है. इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों के मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.

इसके अलावा, आयकर का भुगतान करने वाले किसान और 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ी बातें
अगर जमाकर्ता योजना के तहत 10 साल से कम समय में बाहर निकलता है तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है.

अगर जमाकर्ता 10 साल से अधिक समय के बाद योजना से बाहर निकलता है लेकिन उसकी आयु 60 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या बचत खाते का ब्याज, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाता है.

अपना निःशुल्क पंजीकरण करें
1. सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और निःशुल्क पंजीकरण करें.
2. अपनी और अपने परिवार की वार्षिक आय और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करें.
3. पैसे प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी दें.
4. आवेदन पत्र को आधार कार्ड से लिंक करें.
5. इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या प्रदान की जाएगी.

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