नई दिल्ली: देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दो साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. 


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इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने PM Kisan Yojana के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी. 


1.82 करोड़ किसान हुए लाभान्वित


साल 2020 में PM Kisan Yojana से किसान क्रेडिट कार्ड को लिंक करने के बाद केंद्र सरकार ने देश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. 


इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. 



अभी तक देश के 1.82 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. 


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कैसे करें आवेदन


PM Kisan Yojana के तहत रजिस्टर्ड किसान बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं.


PM Kisan Yojana के तहत रजिस्टर्ड किसानों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है.


उनकी खेती की जमीन का ब्यौरा, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं.


इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए सिर्फ एक सामान्य फॉर्म भरना होगा. 


ध्यान रखने योग्य बातें 


किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए. 


60 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक को आवेदन के लिए एक को-एप्लिकेंट की आवश्यकता होगी.



किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक किसान को खेती के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है.


यह रकम किसान को 4 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ चुकानी होगी.


किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.


आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कृषि भूमि होना भी अनिवार्य नहीं है. 


पशुपालन अथवा मछली पालन करने वाले लोग 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दो लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.


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