PM Kisan Yojana: कई अपात्रों ने लौटाई PM Kisan Samman Nidhi की राशि

कई राज्यों में सरकार ने अपात्र किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 5, 2021, 09:21 AM IST
  • कई अपात्र किसानों ने स्वेच्छा से लौटाई राशि
  • जानिए कैसे करें किस्त के पैसे वापस
PM Kisan Yojana: कई अपात्रों ने लौटाई PM Kisan Samman Nidhi की राशि

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आंवटित राशि में कटौती का ऐलान किया है. अब तक देश में लगभग 20 लाख अपात्र किसानों के मामले सामने आए हैं. सरकार इन अपात्र किसानों से भरपाई की रकम वसूलने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी में है. सरकार की अपील के बाद कई अपात्र किसानों ने किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि वापस भी लौटाई है. 

क्या है योजना की पात्रता की शर्तें

  • ऐसे किसान जिन्होंने PM Kisan Yojana के तहत अपनी सांस्थानिक जमीन का ब्यौरा दिया है, वह भी इस योजना का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं होंगे. 

  • यदि कोई किसान खेती करता है, लेकिन कृषि भूमि उसके नाम पर न होकर उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. 

  • अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती करता है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा. 

  • 10,000 रूपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. 

  • अगर कोई किसान कभी भी किसी तरह के संवैधानिक पद पर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. 

  • केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री, सांसद अथवा विधायक रहे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. 

  • यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष में आयकर रिटर्न भरा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा. 

  • किसी भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. 

  • यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चाटर्ड अकाउंटेंट अथवा आर्किटेक्ट जैसे पद पर कार्यरत है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं होगा. 

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  • कई अपात्रों ने लौटाई किस्त की राशि

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 40 अपात्र किसानों ने स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि की राशि वापस कर दी है. इनमें से अधिकांश किसान सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक अथवा भूमिहीन किसान हैं. योजना के शुरूआती दौर में इन लोगों का नाम PM Kisan Yojana की सूची में आ गया था. इन किसानों ने मिसाल पेश करते हुए स्वयं ही लगभग 96,000 रुपये की राशि भारतकोष के जरिए कृषि मंत्रालय के खाते में जमा कर दी है. 

सरकार ने PM Kisan Yojana योजना का गलत लाभ उठाने वाले अपात्र किसानों पर कार्रवाई का आदेश दिया है. इस बीच कई अपात्र किसानों ने स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि की राशि वापस लौटाना शुरू कर दी है. 

कैसे करें किस्त के पैसे वापस
अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आ गई है, तो आप उसे बैंक के जरिए भी वापस कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा, जिस बैंक के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आती है. आप बैंक से उसी खाते में रुपये रिवर्स करने का निवेदन कर सकते हैं. रिवर्स एंट्री के जरिए जैसे ही पैसा कृषि मंत्रालय के खाते में जाएगा, आप स्वयं ही PM Kisan Yojana की लाभार्थी सूची से बाहर हो जाएंगे. 

अपात्र किसान NRTP पोर्टल की वेबसाइट Bharatkosh.gov.in के माध्यम से भी किस्त का पैसा वापस कर सकते हैं. यहां आप किसान सामान निधि की राशि डिपाजिट कर सकते हैं. आपका जमा किया हुआ पैसा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के खाते में वापस पहुंच जाएगा. इस प्रक्रिया के पूरे होते ही आपका नाम राज्य सरकार की PM Kisan Yojana की लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा.  

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