PM Ujjwala Yojana: कैसे उठाएं योजना का लाभ, कौन से दस्तावेज हैं जरूरी
देश की महिलाओं को PM Ujjwala योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होनें आवश्यक हैं.
नई दिल्ली: भारत सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त घरेलू रसोई गैस (LPG Gas) कनेक्शन उपलब्ध कराती है. अभी तक इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना से एक करोड़ नए परिवारों को जोड़ने की घोषणा की है.
क्या है PM Ujjwala Yojana
केंद्र सरकार PM Ujjwala Yojana के तहत गरीबी रेखा (BPL) से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले हर परिवार को 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस राशि से आप एलपीजी गैस कनेक्शन ले सकते हैं. BPL कार्ड धारकों को इस योजना के तहत सिलेंडर रिफिल कराने और चूल्हा खरीदने पर भुगतान किस्तों में करने का विकल्प दिया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई, 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी.
यह भी पढ़िए: Aadhaar Card: एनरोलमेंट स्लिप खो जाने पर कैसे पाएं नया आधार कार्ड
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
इस योजना के लिए सिर्फ परिवार की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए.
आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो.
आवेदक का किसी भी बैंक में खाता अवश्य होना चाहिए.
आवेदक के नाम पर पहले से कोई LPG गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
आवेदक के पास पंचायत अधिकारी अथवा नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा जारी किया गया BPL कार्ड होना चाहिए.
परिवार के मुखिया के नाम पर BPL राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए.
आवेदक के पास सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई फोटो आईडी कार्ड अवश्य होना चाहिए.
आवेदक के पास किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित स्व-घोषणापत्र भी अवश्य होना चाहिए.
आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 में रजिस्टर्ड होना चाहिए.
यह भी पढ़िए: IRCTC E-catering App: ट्रेन के सफर में अब सीट पर ही पाएं रेस्टोरेंट का खाना
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.