इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, 4 अप्रैल से बदल जाएंगे भुगतान के नियम

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जल्द ही भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा हैं. अगर ग्राहक नए नियमों को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 27, 2022, 03:01 PM IST
  • जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS)
  • पीपीएस के बिना नहीं क्लियर होगा चेक पेमेंट
इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, 4 अप्रैल से बदल जाएंगे भुगतान के नियम

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है. पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल से भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. पंजाब नेशनल बैंक ने चेक से पेमेंट के नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया है. 4 अप्रैल से ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे. 

पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल से अपने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम  (Positive Pay system) लागू करने जा रहा है. अब बैंक पीपीएस के बिना कोई चेक क्लियर नहीं करेगी. 

पीपीएस के बिना नहीं क्लियर होगा चेक पेमेंट

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 4 अप्रैल के बाद से बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा. यह नियम 10 लाख या उसे अधिक राशि के चेक पेमेंट पर लागू होगा. पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह जानकारी साझा की है. 10 लाख रुपये या उससे अधिक राशि के किसी भी चेक पेमेंट के लिए पीपीएस अनिवार्य होगा. 

जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS)

चेक पेमेंट के माध्यम को सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने इस नियम को लागू किया है. पीपीएस लागू होने के बाद चेक पेमेंट क्लियर होने में भी काफी कम समय लगेगा. पीपीएस लागू करने का उद्देश्य भी यही है कि चेक पेमेंट में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके. 

पीपीएस के ग्राहक को 10 लाख या उससे अधिक राशि का चेक क्लियर कराने के लिए चेक के साथ अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम भी देना होगा. पीपीएस कन्फर्मेशन के बिना ये चेक क्लियर नहीं होगा. 

बैंकों के यह कदम उठाने से चेक क्लियर होने में काफी कम समय लगेगा और ग्राहकों की सहूलियत भी बढ़ेगी. 

पीएनबी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
 पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ऐसे ग्राहक जिन्हें पीपीएस से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे इस 1800-103-2222 या 1800-180-2222 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. 

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