नई दिल्ली: कई बार हमें किसी कारणवश अपनी रेल यात्रा की योजना में परिवर्तन करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में हमें टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. 


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लेकिन कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि रेल टिकट कैंसिल कराने पर उन्हें कितना कैंसिलेशन चार्ज अदा करना पड़ेगा. 


स्लीपर क्लास के लिए क्या हैं नियम


अगर आपके पास स्लीपर क्लास का वेटिंग अथवा RAC टिकट है, तो आपको ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज अदा करना पड़ेगा.


अगर आप ट्रेन खुलने के बाद टिकट कैंसिल कराते हैं, तो रेलवे यात्री को कोई पैसा वापस नहीं करता है. 



इसके अलावा अगर यात्री के पास स्लीपर क्लास का अनारक्षित टिकट है, तो आपको ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर 30 रुपये कैंसिलेशन चार्ज अदा करना पड़ेगा. 


अगर यात्री इस अवधि के बाद टिकट कैंसिल कराता है, तो उसे कोई पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा. 


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दो दिन पहले टिकट कैंसिल कराने पर कटेगा इतना पैसा


अगर यात्री ट्रेन खुलने के समय से दो दिन पहले अर्थात 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो सेकेंड क्लास के टिकट में प्रति यात्री उसे 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज चुकाना होगा. इसके अलावा स्लीपर क्लास के लिए यात्री को 120 रुपये,


थर्ड एसी कोच के लिए 180 रुपये, सेकंड एसी कोच के लिए 200 रुपये तथा फर्स्ट एसी के लिए यात्री को 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ता है. 


12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर क्या होगा कैंसिलेशन चार्ज


अगर कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट ट्रेन खुलने के समय से 12 घंटे पहले और 48 घंटे पहले के बीच के अंतराल में कैंसिल कराता है, तो उसे प्रति यात्री किराए की 25 प्रतिशत राशि अथवा उपरोक्त राशि में से जो भी अधिक हो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में चुकानी होगी. 



चार घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर क्या होगा कैंसिलेशन चार्ज


अगर कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट ट्रेन खुलने के समय से चार घंटे पहले और 12 घंटे पहले के बीच के अंतराल में कैंसिल कराता है, तो उसे प्रति यात्री किराए की 50 प्रतिशत राशि अथवा उपरोक्त राशि में से जो भी अधिक हो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में चुकानी होगी. 


अगर कोई यात्री ट्रेन खुलने के बाद कंफर्म टिकट कैंसिल कराता है, तो उसे कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा. 


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