2000 Rupee Notes: बड़ी खबर! 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर नया अपडेट जारी, तुरंत करें चेक

2000 Rupee Notes: ₹2,000 के बैंक नोटों को बदलने में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है. अब तक 93 फीसदी नोट वापस आ चुके हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 27, 2023, 12:55 PM IST
  • 2000 रुपये के नोट जमा करने की डेडलाइन नजदीक
  • 2000 रुपये के नोट नजदीकी बैंक में जाकर जमा कराएं
2000 Rupee Notes: बड़ी खबर! 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर नया अपडेट जारी, तुरंत करें चेक

2000 Rupee Notes: 2,000 रुपये के नोट जमा करने/बदलने की डेडलाइन सिर्फ तीन दिन दूर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का आदेश दिया, जिससे लोगों को इसे बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया.

अब वहीं 2000 रुपये के नोट को लेकर नया अपडेट सामने आया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी लगभग 240 बिलियन रुपये ($2.9 बिलियन), लगभग ₹24,000 करोड़ मूल्य के नोट प्रचलन में हैं. यानी की वे बैंकों में ना ही जमा हुए हैं और ना ही बदले गए हैं.

93% नोट जमा हुए या बदले गए
केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ₹2,000 के लगभग 93% नोट या तो बैंकों में जमा कर दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं. RBI ने सितंबर की शुरुआत में एक बयान में कहा, 'बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त किए गए ₹2,000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹3.32 लाख करोड़ है. नतीजतन, 31 अगस्त, 2023 को कारोबार बंद होने तक प्रचलन में ₹2,000 बैंक नोटों का मूल्य ₹24,000 करोड़ था.'

₹2,000 के नोट जमा करने का प्रोसेस
अपने नजदीकी बैंक में जाएं

बदलने/जमा के लिए 'Request Slip' भरें

'Tenderer' का नाम बड़े अक्षरों में भरना चाहिए।

फिर सदस्य को पहचान नंबर भरना होगा, इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड और जनसंख्या रजिस्टर जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सदस्य को 2000 के नोट की जानकारी भरनी होगी जिसे वे बैंक में जमा करेंगे.

सभी जानकारी भरने के बाद, आपको निकटतम बैंक से उन्हें बदलवाने के लिए उनके ₹2000 के नोटों के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा करना होगा.

30 सितंबर के बाद क्या होगा?
नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल RBI के साथ ही बदला जा सकेगा.

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