बदल जाएंगे टोल के नियम, नितिन गडकरी ला रहे नया विधेयक
कई बार ऐसा होता है कि लोग टोल टैक्स देने से चूक जाते हैं. हालांकि फिलहाल इस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं था. लेकिन इसी संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है.
नई दिल्ली: हाइवे पर सफर करने के दौरान अक्सर आप सभी को टोल टैक्स देना पड़ता है. लेकिन जल्द ही अब टोल टैक्स से संबंधित नियम और कानूनों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग हो रही है. खुद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इससे संबंधित संकेत दिए हैं. दरअसल टोल टैक्स से संबंधित एक विधेयक लाने की तैयारियां की जा रही हैं.
2024 से पहले पहले बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे
कई बार ऐसा होता है कि लोग टोल टैक्स देने से चूक जाते हैं. हालांकि फिलहाल इस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं था. लेकिन इसी संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा.
टोल नहीं देने पर होगी सजा
फिलहाल टोल नहीं देने पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है. लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है. 'टोल वसूलने के लिए दो ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है. पहला ऑप्शन कारों में GPS लगाने से संबंधित है, जबकि दूसरा ऑप्शन आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है.
केवल इतनी दूरी पर ही लगेगा टैक्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय संकट से गुजर रहा है.
यह भी पढ़ें: Today Cancel Train: आज कैंसल हैं 176 ट्रेनें, नहीं चलेगी वाराणसी, कानपुर और लखनऊ से ये इंटरसिटी
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.