1 जुलाई से Unlock-2 घोषित, केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

 अनलॉक-2 के नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 30, 2020, 08:48 AM IST
    • मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे
    • जो भी एरिया कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां भी लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक कायम रहेगा
1 जुलाई से Unlock-2 घोषित, केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्लीः कोरोना संकट से उबरने की दिशा में कदम बढ़ा रही केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 की घोषणा की है. गृहमंत्रालय ने इसके लिए गाइडलांइस जारी कर दी है. आगामी 1 जुलाई से यह पूरे देश में लागू हो जाएगी. अनलॉक-1 30 जून को पूरा हो रहा है. इस मौके पर मंगलवार शाम 4 बजे पीएम मोदी देश के नाम संबोधन भी देंगे. 

शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल अभी भी बंद
अनलॉक-2 को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि इस चरण में सरकार की क्या रणनीति होगी. केंद्र सरकार कोरोना संकट के बीच धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करने में जुटी है.

इसी आधार पर अनलॉक-2 के नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे.

इसके साथ ही जो भी एरिया कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां भी लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक कायम रहेगा.

 

यह भी कहा गया है कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.  हालांकि जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही की रोक नहीं रहेगी. 

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