ट्रैफिक कानून रौंदने वालों की अब खैर नहीं, मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास

15 जुलाई को लोकसभा में जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया था. तभी उन्होंने कहा था कि सवाल जिंदगी बचाने का है इसलिए कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत है. 1988 के मोटर व्हीकल कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उसके बाद ट्रैफिक कानून को तोड़ने पर कड़े जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान है.

15 जुलाई को लोकसभा में जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया था. तभी उन्होंने कहा था कि सवाल जिंदगी बचाने का है इसलिए कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत है. 1988 के मोटर व्हीकल कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उसके बाद ट्रैफिक कानून को तोड़ने पर कड़े जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान है.

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