मां की कार के पीछे पेशाब करने पर 10 साल के बच्चे को हुई सजा, पूरे देश में मचा हंगामा

मिसीसिपी में ‘टाटे काउंटी यूथ कोर्ट’ के न्यायाधीश रस्टी हैरलॉ ने 10 साल के अश्वेत बच्चे को सजा दी है. बच्चे के वकील कार्लोस मूरे ने कहा कि किसी श्वेत बच्चे को ऐसे मामले में नहीं गिरफ्तार किया जाता, लेकिन बच्चे के अश्वेत होने के चलते उसे यह सजा दी गई है. 

Written by - Vineet Sharan | Last Updated : Dec 15, 2023, 11:08 AM IST
  • अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला
  • प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश
मां की कार के पीछे पेशाब करने पर 10 साल के बच्चे को हुई सजा, पूरे देश में मचा हंगामा

जैक्सन (अमेरिका):  यूं तो अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों के मुद्दे उठाता है. पर खुद यूएस में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 10 साल के बच्चे को महज इसलिए सजा सुनायी गयी है कि उसने अपनी मां की कार के पीछे पेशाब किया था. बच्चा अश्वेत था.

क्या हुई सजा
मिसीसिपी में ‘टाटे काउंटी यूथ कोर्ट’ के न्यायाधीश रस्टी हैरलॉ ने यह सजा सुनाई है. बच्चे को तीन महीने तक हर माह एक बार प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है. साथ ही दिवंगत बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट पर दो पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखने की सजा सुनायी है. 

क्या बोले बच्चे के वकील
बच्चे के वकील कार्लोस मूरे ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी श्वेत बच्चे को ऐसी ही परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जाता. और उसे सजा होती. मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में एक भी ऐसा पुरुष है जिसने सार्वजनिक स्थान पर छिपकर पेशाब न किया हो.

क्या है पूरी घटना
आरोपी बच्चे की मां ने बताया कि उनके बेटे ने उस वक्त उनकी गाड़ी के पीछे पेशाब किया था जब वह 10 अगस्त को मिसिसिपी के सेनाटोबिया में एक वकील के कार्यालय में थी. पुलिस अधिकारी ने बच्चे को पेशाब करते हुए देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी उसे पुलिस थाने ले गए. 

सेनाटोबिया पुलिस प्रमुख रिचर्ड चैंडलर ने कहा कि बच्चे को हथकड़ी नहीं लगायी गयी. पर बच्चे की मां ने कहा कि उसे जेल की कोठरी में रखा गया था. बच्चे के वकील कार्लोस मूरे ने कहा, ‘‘मैंने सोचा कि कोई भी समझदार न्यायाधीश पूरी तरह इस आरोप को नकार देगा. आपराधिक न्याय प्रणाली में घोर खामियां हैं.’’ मूरे ने बताया कि अभियोजन ने धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर लड़के का परिवार इस मामले में मुकदमा चलाने का फैसला लेता है तो और गंभीर आरोप लगाए जाएंगे. इसके बाद दोनों पक्षों ने एक समझौता कर लिया. 

ये भी पढ़ें - Parliament Security Breach: सरेंडर से पहले ललित झा ने नष्ट किए मोबाइल, जांच टीम को शक- किसी के ऑर्डर कर रहे थे फॉलो

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़