रूस-यूक्रेन युद्ध पर लग सकता है विराम, क्या गिरफ्तार होंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन?

Russia Ukraine War: हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट के प्रवक्ता फैदी अल अब्दल्लाह ने अपना बयान जारी किया है. उनका कहना है कि जिन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें इसमें सहयोग करना चाहिए.   

Written by - Shruti Kaul | Last Updated : Sep 2, 2024, 10:11 AM IST
  • पुतिन के खिलाफ जारी किया गया वारंट
  • मंगोलिया के दौरे पर जाएंगे रूसी राष्ट्रपति
रूस-यूक्रेन युद्ध पर लग सकता है विराम, क्या गिरफ्तार होंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन?

नई दिल्ली: Russia Ukraine War: यूक्रेन और रूस के बीच बीते 2 सालों से युद्ध चल रहा है. वहीं अब इस युद्ध में नया मोड़ सकता है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं. दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति पुतिन को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया है. वहीं पुतिन इस बीच मंगलवार 3 सितंबर 2024 को मंगोलिया के दौरे पर जारी है. इंटरनेशनल कोर्ट के नियमों के अनुसार मगोलिया पुतिन को हिरासत में लेने के लिए बिल्कुल बाध्य है. 

मंगोलिया पहुचेंगे पुतिन
बता दें कि ये एक कानूनी प्रावधान है. व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव हो पाना मुश्किल या कहें तो मुमकिन नहीं है. इसको लेकर खुद रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है. इसको लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का कहना है कि उनकी मंगोलिया से बातचीत हो चुकी है, हालांकि रूस इंटरनेशनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है. 

कोर्ट के फैसले पर सहयोग करेगा मंगोलिया? 
पुतिन की गिरफ्तारी के फैसले को लेकर दूसरी ओर हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट के प्रवक्ता फैदी अल अब्दल्लाह ने अपना बयान जारी किया है. उनका कहना है कि जिन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें इसमें सहयोग करना चाहिए, हालांकि अगर मंगोलिया इंटरनेशनल कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो वह पुतिन के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाएगा. 

यूक्रेन का मंगोलिया से अनुरोध 
बता दें की यूक्रेन ने मंगोलिया से अनुरोध करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले का पालने करने के लिए कहा है. यूक्रेन ने कहा,' हमें उम्मीद है कि मंगोलिया सरकार यह मानेगी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक वॉर क्रिमिनल हैं.' मंगोलिया की सरकार ने अभी तक इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है. बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ने मार्च 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था.  

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