महिला ने कार में किया एक्स ब्वायफ्रेंड से 'प्यार', हुई बीमार तो बीमा कंपनी ने दिए 40 करोड़ रुपये

महिला को एक कार बीमा कंपनी ने 5.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 400 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि हर्जाने के तौर पर दी है. महिला कार में संक्रमित हो गई थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 9, 2022, 01:44 PM IST
  • महिला और बीमाधारक 2017 में रोमांटिक रिश्ते में थे
  • महिला का दावा है कि उसे यौन संक्रामक बीमारी हो गई
महिला ने कार में किया एक्स ब्वायफ्रेंड से 'प्यार', हुई बीमार तो बीमा कंपनी ने दिए 40 करोड़ रुपये

लंदन: अमेरिकी राज्य मिसौरी की एक महिला को एक कार बीमा कंपनी ने 5.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 40 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि हर्जाने के तौर पर दी है. महिला का दावा है कि उसने अपने एक पूर्व प्रेमी के साथ कार की पिछली सीट पर शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद उसे एक यौन संक्रामक बीमारी हो गई जिसके बाद उसने ये बीमा क्लेम किया. 

पांच साल चली कानूनी जंग
महिला के मुताबिक 2014 में उसने हुंडई जेनेसिस कार में शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे उससे यौन संक्रमित बीमारी (human papillomavirus) मिली थी. मंगलवार को, पांच साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, मिसौरी कोर्ट ऑफ अपील्स ने पुष्टि की कि जीईआईसीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इस अभूतपूर्व मामले में जैक्सन काउंटी की महिला को भारी भुगतान करना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, तीन जजों के पैनल ने पाया कि बीमा कंपनी के खिलाफ पहले की मध्यस्थता कार्यवाही के जरिए दिया गया फैसला वैध था.

डेली मेल द्वारा प्राप्त न्यायालय के कागजात से पता चलता है कि महिला ने फरवरी 2021 में GEICO को यह कहते हुए सूचित किया कि वह और बीमित व्यक्ति 2017 से एक रोमांटिक रिश्ते में थे. महिला ने बीमा कंपनी से मौद्रिक क्षति की मांग की. आरोप लगाया एक्स ब्वायफ्रेंड को पता था कि उसे कैंसर और एचपीवी (HPV infection) थे, फिर भी उसने असुरक्षित शारीरिक रिश्ते बनाए. चूंकि आरोपी ने कार बीमा करा रखा था, इसलिए वह हर्जाने के लिए जिम्मेदार था.

पूर्व प्रेमी को अपने संक्रमण की स्थिति का खुलासा नहीं करने के लिए उत्तरदायी पाया गया और महिला को GEICO द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षति और चोटों के लिए $5.2 मिलियन का भुगतान किया गया. 

क्या बोले वकील
कस्टोडियो और दुबे एलएलपी के सह-संस्थापक, लॉस एंजिल्स के व्यक्तिगत चोट वकील मिगुएल कस्टोडियो ने बताया कि समझौता उचित था. 'आमतौर पर, यात्रियों को चोट लगने की वजह टक्कर, या किसी की उंगलियों पर दरवाजा पटकना, उस तरह की चीज है. लेकिन जबकि बीमाकृत चालक से एसटीडी अनुबंधित करने का मुकदमा अपनी तरह का पहला हो सकता है, यह बीमा भुगतान दर्शाता है कि किसी मोटर वाहन में होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए बीमा कंपनी के खिलाफ दायर करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है.'

कस्टोडियो ने आगे कहा, "यहां सीखा जाने वाला सबक यह है कि लोगों को चोट के दायरे को व्यापक बनाने की जरूरत है." 'ज्यादातर लोग यह नहीं सोचेंगे कि इस बीमारी होना भी एक वाहन में लगी चोट है - हालांकि यह निश्चित रूप से है.'

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