Mumbai Drugs Case: आर्यन खान की ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज, NDPS Court ने सुनाया फैसला
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Mumbai Drugs Case: आर्यन खान की ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज, NDPS Court ने सुनाया फैसला

Aryna Khan drugs case: आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर रही स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट  (NDPS Court) ने पिछली सुनावाई में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Aryan Khan, File Photo

मुंबईः मुंबई ड्रग्स मामले (Mumbai Drugs Case) में गिरफ्तार हुए आर्यन खान की ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी गई है. एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) ने ड्रग्स मामले में फैसला सुनाते हुए आर्यन की अर्जी को खारिज कर दिया. आर्यन खान के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है.

मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन की बेल की अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल  दी जा रही थी. इससे पहले 14 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट  (NDPS Court) ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज़ कर लिया था.

तीन अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
इससे पहले आर्यन खान (23) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को मुंबई साहिल पर एक क्रूज से गिरफ्तार किया था.आर्यन के साथ 7 और लोगों को शिप से अरेस्ट किया गया था. इसके बाद इस मामले में अब कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. फिलहाल आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं.

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एनसीबी अब तक अदालत में आर्यन खान को ज़मानत दिए जाने की मुखालिफत करती आई है. एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान के वाट्सएप चैट से उसके संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियाओं से होने के सुबूत मिले हैं.

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बेल पर कोर्ट में बीती सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कहा था कि इस मामले में अब तक के मिले सबूत ज़ाहिर करते हैं कि आर्यन खान पिछले कुछ साल से रेग्युलर्ली ड्रग्स ले रहे हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये भी कहा था कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला लेकिन चैट से उनके इंटरनैशल ड्रग रैकेट से कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है.

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