पोर्न फिल्म प्रकरणः कुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी
Advertisement

पोर्न फिल्म प्रकरणः कुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी

शर्लिन चोपड़ा ने अपनी अर्जी में कहा कि भादसं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिला अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है.

शर्लिन चोपड़ा

मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने पोर्नोग्राफिक (अश्लील) फिल्मों की मुबैयना तामीर और कुछ एपों के जरिए से उनके प्रकाशन से जुड़े मामले में अदाकारा शर्लिन चोपड़ा का गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी जुमेरात को खारिज कर दिया. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में हाल ही में कारोबारी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था. मुंबई की अपराध शाखा ने कुछ मजलूम औरतों के फरवरी 2021 में मालवानी थाने पहुंचने के बाद इस मामले की जांच शुरू की थी. चोपड़ा ने इस सप्ताह के शुरुआत में अपने वकील सिद्धार्थ बोर्कर के जरिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि भादसं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिला अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है.

मामले में अबतक 11 लोग गिरफ्तार
शर्लिन चोपड़ा ने अर्जी में दावा किया कि वह प्राथमिकी की सामग्री से अनजान है क्योंकि उन्हें न तो उसकी काॅपी दी गई है और न ही उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामों के बारे में बताया गया, बहरहाल, उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का डर है क्योंकि सह आरोपी पकड़े गए हैं. लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने अर्जी खारिज कर दी पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोरपे उनमें दो आरोपी हैं. 

जांच में सहयोग नहीं करने के कारण कुंद्रा को गिरफ्तार किया 
वहीं दूसरी जानिब, मुंबई पुलिस ने जुमेरात को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि कारोबारी राज कुंद्रा को अश्लील फिल्मों के निर्माण और स्ट्रीमिंग के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली कुंद्रा की याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में पुलिस ने यह भी दलील दी है कि अश्लील सामग्री के निर्माण, प्रकाशन संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) को इस मामले में सही तरीके से लागू किया गया है. कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. निचली अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट में इस मामले में अब मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी. 

Zee Salaam Live Tv

Trending news