Akhundji Masjid News: हाईकोर्ट ने आज यानी 8 अप्रैल को महरौली में मौजूद अखूंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया.
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Akhundji Masjid News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी 8 अप्रैल को महरौली में मौजूद अखुंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. यह मस्जिद अब ध्वस्त की जा चुकी है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मुंतजामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए. समिति ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए मस्जिद स्थल में दाखिल होने की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था.
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने शब-ए-बारात के मौके पर नमाज की इजाजत देने से इनकार करने वाले एक दूसरे आदेश के आधार पर आदेश पारित किया और इस आदेश को चुनौती देने वाली एक दूसरे अपील पर मई में सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता ने वकील ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अपील पर एक आदेश पारित करने की गुजारिश करते हुए कहा कि तब तक रमजान के साथ-साथ ईद की अवधि भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पीठ ने कहा कि इस स्तर पर मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एकल न्यायाधीश ने करीब एक महीने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था.
प्रशासन ने 600 साल पुरानी मस्जिद को किया था ध्वस्त
गौरतलब है कि 600 साल से ज्यादा पुरानी मानी जाने वाली अखुंदजी मस्जिद और साथ ही वहां के बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था और इसे 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया.