दिल्ली HC से पूर्व मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2421985

दिल्ली HC से पूर्व मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

Delhi High Court on Asif Mohammad Khan: ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगा दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

दिल्ली HC से पूर्व मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

Delhi High Court on Asif Mohammad Khan: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा पर रोक लगा दी है. डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले में उन्हें 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी. उन्हें 2 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है, जो डीडीए को दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के मुआवजे का एक हिस्सा है. हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. 

क्या है पूरा मामला
आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी. इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई थी. उन्हें डीडीए को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने जसोला गांव के इलाके में डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी.

विधायक के वकील ने की तस्दीक
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 2018 में पारित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा. खान के वकील ने अदालत के आदेश की पुष्टि की. सत्र अदालत ने माना कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही तरह से सराहना की. दोषसिद्धि का आरोपित निर्णय न्यायसंगत और तर्कपूर्ण है। इसलिए, वर्तमान अपील, जहां तक ​​यह धारा 427/447/434 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि के निर्णय को आरोपित करती है, खारिज की जाती है.

कोर्ट ने क्या कहा?
एएसजे विशाल सिंह ने 28 अगस्त को पारित फैसले में कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराध को साबित करने में सक्षम था." वहीं, कोर्ट ने पूर्व विधायक की दलील को खारिज करते हुए कहा, "इस तर्क में कोई दम नहीं है कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा उखाड़े गए कंटीले तारों को जब्त नहीं किया गया था और कथित अतिक्रमण की कोई तस्वीर नहीं ली गई थी." पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया है.

Trending news