Gyanvapi Mosque: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साफ सफाई का काम वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट यानी DM की देखरेख में किया जाए. हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि पिछले कई महीनों से सील होने के वजह से इस कथित वजूखाने से बदबू आ रही है.
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Gyanvapi Mosque: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने की सफाई कलेक्टर एस राजलिंगम की देखरेख में आज यानी 20 जनवरी की सुबह नौ बजे शुरू हो गई है. मस्जिद की सफाई के दौरान वजूखाने से मरी हुई मछलियों को निकाला जाएगा. वहीं जिंदा मछलियों को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन को सौंप दिया जाएगा.
वजूखाने की सफाई के लिए मकामी नगर निगम के 26 सफाईकर्मियों की टीम मस्जिद कैंपस में दाखिल हो चुकी है. यह टीम जिलाधिकारी की निगरानी में वजूखाने की सफाई करेगी.वही जिला प्रशासन का कहना है, "वजूखाने की सफाई का काम दो से ढाई घंटे में पूरा कर लिया जाएगा. सबसे पहले पंप लगाकर वजूखाने का पूरा पानी निकाला जाएगा. उसकी काई और गंदगी साफ कर उसमें चूने का छिड़काव किया जाएगा."
दोनों पक्ष के दो-दो प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद
जानकारी के मुताबिक, सील वजूखाने की सफाई के दौरान मां शृंगार गौरी केस के वादी पक्ष और मस्जिद कमेटी के दो-दो प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार के बाहर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के मद्देनज़र मकामी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में मौजूद कथित वजूखाने को साफ करने की इजाजत दी थी. SC के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साफ सफाई का काम वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट यानी DM की देखरेख में किया जाए. हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि पिछले कई महीनों से सील होने के वजह से इस कथित वजूखाने से बदबू आ रही है.