आर्टिकल 370 पर SC का फैसला, ओवैसी ने कर दिया BJP को लेकर बड़ा दावा
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आर्टिकल 370 पर SC का फैसला, ओवैसी ने कर दिया BJP को लेकर बड़ा दावा

Owaisi on Artical 370: उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर अपना फैसला सुना दिया है. SC ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी. यह सुनवाई 16 दिन चली थी. इसके बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है. इस पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 370 पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. 

आर्टिकल 370 पर SC का फैसला, ओवैसी ने कर दिया BJP को लेकर बड़ा दावा

Owaisi on Artical 370: AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 370 पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अब भाजपा को 'हैदराबाद, मुंबई, कोलकत्ता और चेन्नई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. 

ओवैसी ने क्या कहा?

आगे ओवैसी ने कहा, "आज जो फैसला आया है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं. मेरी नजर में आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है, ये संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है. बंटवारा और राज्य का दर्जा हटाना, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो हमने कश्मीर की आवाम से वादा किया था.”

बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता

उन्होंने कहा, “मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि अब ये अदालत से वैध ठहराया जा चुका है, कल भाजपा को कोई नहीं रोक सकेगा, 'हैदराबाद, मुंबई, कोलकत्ता और चेन्नई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता है."

जानें पूरा मामला

दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर अपना फैसला सुना दिया है. SC ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी. यह सुनवाई 16 दिन चली थी. इसके बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है. याचिकार्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसले को चनौती दी थी. 

मुख्य न्यायाधीस ने क्या कहा?

इस मामले पर मुख्य न्यायाधीस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय पीठ ने तीन फैसले दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि याचिकार्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है. 

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