रियाद: सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GSA) ने एयरलाइन या हवाई अड्डे के रुकावटों से परेशान होने वाले लोगों के लिए नए यात्री अधिकार संरक्षण नियमों का ऐलान किया है. इस नियम के तहत उड़ान में देरी, कैंसिल, ओवरबुकिंग और स्टॉपओवर जैसे मामलों में मुसाफिर अपने टिकट के दामों का 150-200 प्रतिशत तक मुआवजे के हकदार होंगे.
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रियाद: सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GSA) ने एयरलाइन या हवाई अड्डे के रुकावटों से परेशान होने वाले लोगों के लिए नए यात्री अधिकार संरक्षण नियमों का ऐलान किया है. इस नए नियम को 3 सितंबर से लागू किया जाएगा. नए नियमों के तहत हवाई सफर के हर फेज को शामिल किया गया है, जिसमें टिकटिंग, इन-फ़्लाइट सेवाएं, सामान संभालना और कम गतिशीलता वाले मुसाफिर सहित विशेष जरूरतों वाले मुसाफिरों की खानपान के बंदोबस्त भी शामिल है.
सऊदी एयरलाइंस के लिए नए नियम
इस नियम के तहत उड़ान में देरी, कैंसिल, ओवरबुकिंग और स्टॉपओवर जैसे मामलों में मुसाफिर अपने टिकट के दामों का 150-200 प्रतिशत तक मुआवजे के हकदार होंगे. सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने पर लगभग 6,568 सऊदी रियाल (1,44,422 रुपये) का मुआवजा मिल सकता है. ये नियम हज और उमरा चार्टर उड़ानों के लिए भी लागू होंगे. रेगुलेशन मुसाफिरों को उड़ान में 2 घंटे से अधिक की देरी होने पर एयरलाइन के साथ अनुबंध खत्म करने की अनुमति होगी.
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GACA के उपाध्यक्ष ने कहा
GACA के उपाध्यक्ष अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल दहमाश ने एक बयान में कहा, "ये नियम सफर रुकावटों से प्रभावित मुसाफिरों के समर्थन में नई चीजों को कवर करते हैं और राज्य के व्यापक सऊदी विमानन रणनीति विकास एजेंडे का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि इस नई पहल का मकसद मुसाफिरों की संख्या बढ़ाने और 2030 लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए किंगडम के विमानन क्षेत्र की जरूरतों को सही करना है".
2030 तक ये है लक्ष्य
सऊदी अरब एविएशन इकोसिस्टम का लक्ष्य सऊदी एविएशन स्ट्रेटजी और राज्य के विज़न 2030 के हिस्से के रूप में 2030 तक मध्य पूर्व में शीर्ष एविएशन सेक्टर बनाना है.