पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी को सुनाई मौत की सजा, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
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पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी को सुनाई मौत की सजा, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी

Pakistan News: पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब प्रांत के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है.  इससे इसी साल के मार्च महीने में भी अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए एक 22 साल छात्र को दोषी करार देते मौत की सजा सुनाई थी.

पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी को सुनाई मौत की सजा, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी

Pakistan News: पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब प्रांत के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. अदालत के एक अफसर ने शनिवार को यह जानकारी दी. बता दें, पाकिस्तान में ईशनिंदा खासकर पैगंबर का अपमान एक गुनाह है, जिसकी सजा मौत है.

अदालत के अफसर ने कहा, "सराय आलमगीर के एडिशनल सेशन जज शाहबाज इकबाल तरार ने शुक्रवार को इरफान को पैगंबर का अपमान करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है." अफसर के मुताबिक, कोर्ट ने संदिग्ध को दोषी ठहराया और उस पर 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल,  लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर सराय आलमगीर के रहने वाले इरफान ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद पाक पुलिस ने उसे ईशनिंदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब कोर्ट ने उसके खिलाफ ये फैसला सुनाया है.

22 साल के स्टूडेंट को ईशनिंदा के तहत हुई थी सजा  
इससे पहले इसी साल के मार्च महीने में पाकिस्तान की एक अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए एक 22 साल छात्र को दोषी करार देते मौत की सजा सुनाई थी, जबकि एक लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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स्टूडेंट जुनैद मुनीर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील असलम गूजर ने बताया कि पंजाब प्रांत के गुजरांवाला शहर के जज ने पिछले हफ़्ते उनके मुवक्किल को मौत की सज़ा सुनाई थी. यह मुक़दमा उनपर साल 2022 में दर्ज किया था. उनपर व्हाट्सएप के ज़रिए ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने का आरोप था.

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