आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को करीब 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है. उनके खिलाफ दर्ज 43 केसों में जमानत को मंजूरी मिल चुकी है
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नई दिल्ली: रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है. उनके खिलाफ दर्ज 43 केसों में जमानत को मंजूरी मिल चुकी है.
बता दें कि अब्दुल्ला आजम पर 43 मुकदमें दर्ज हुए थे और सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. तीन मामलों में रिहाई के परवाने भी सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं. इससे पहले अब्दुल्ला आजम (abdullah azam) की मां फातिमा को भी रिहाई मिल गई थी लेकिन अभी उनके अब्दुल्ला के पिता आजम खान जेल में ही है. आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.
26 फरवरी 2020 को तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आज़म ने किया था सरेंडर
26 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम ने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों में रामपुर की जिला अदालत में सरेंडर किया था. जिसके बाद से अब्दुल्लाह आजम सीतापुर जेल में बंद हैं जबकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पहले ही जमानत पर रिहा होकर घर आ चुकी हैं.
क्या कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने योग्य है अब्दुल्ला आजम
कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब अब्दुल्ला आजम के ऊपर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो क्या वह चुनाव लड़ने के योग्य हैं? तो जानकार कहते हैं कि वह चुनाव लड़ने के पूरी तरह से योग्य हैं. आज की तारीख में अब्दुल्ला आजम के ऊपर चल रहे मुकदमों के जो हालात हैं, उसके मुताबिक उनके चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. उन्हें अभी तक किसी भी मुजरिमाना मुकदमे में सजा नहीं हुई है. सभी ट्रायल में हैं और सभी में गवाही चल रही है.
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